पलवल, 08 जनवरी। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-16(।) और 17(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी और नियंत्रित क्षेत्र पलवल, होडल, हथीन व पृथला और नेशनल हाईवे के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हंै।
उन्होंने 9 जनवरी को शहरी और नियंत्रित क्षेत्र पलवल, होडल, हथीन व पृथला और नेशनल हाईवे के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) इलेक्ट्रिक विंग के एसडीई जितेंद्र कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। वहीं 14 जनवरी के लिए पंचायती राज विभाग के एसडीई अरशद अली, 16 जनवरी के लिए सिंचाई और जल संसाधन विभाग के एसडीओ राजेश कुमार, 21 जनवरी के लिए पीएचईडी सब डिविजन-2 के एसडीई त्रिलोक चंद मंगला, 28 जनवरी के लिए पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के एसडीई सिद्धार्थ देव और 30 जनवरी को इन क्षेत्रों से अतिक्रमण व अवैध कब्जा हटवाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग हथीन के एसडीओ डा. लालचंद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आदेश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी एवं विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन के अधीन भूमि पर किसी भी न्यायालय से कोई रोक, यथास्थिति आदि न हो तथा उपरोक्त कार्यवाही पर नियमानुसार कार्य हो। विषयगत भूमि का सीमांकन कार्य किया गया है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रेप के विभिन्न चरणों की नियमों की पालना सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आदि के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।