
हथीन (पलवल), 2 मार्च।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से रविवार 2 मार्च को हथीन नगर पालिका आम चुनाव मतदान उपरांत बुधवार 12 मार्च को होने वाली मतगणना प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया बुधवार 12 मार्च को प्रात: 8 बजे से हथीन लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हॉल में बनाए गए मतगणना केंद्र पर शुरू होगी।

जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बुधवार 12 मार्च को होने वाली हथीन नगर पालिका के आम चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने और मतगणना केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्र के के 200 मीटर के दायरे में अवांक्षित गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने मतदान केंद्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 12 मार्च को मतगणना के दिन किसी भी व्यक्ति के मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। उक्त आदेश ऑब्जर्वर, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त पोलिंग हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग या अन्य कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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