गांव अलावलपुर में बाल विवाह के खिलाफ आयोजित विधिक जागरूकता शिविर
बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल ने गांव अलावलपुर में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत चल रहे 100 दिवसीय “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” का हिस्सा है, जो 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक संचालित किया जाएगा।
शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह के सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अधिवक्ता भारत भूषण चौहान और शक्ति वाहिनी की प्रतिनिधि रचना ने बाल विवाह निषेध कानून, नि:शुल्क विधिक सहायता, महिला-बाल संरक्षण कानून और कमजोर वर्गों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर साहिल राजपूत ने ग्रामीणों को बाल विवाह न करने और किसी भी प्रकार से इसमें शामिल न होने की सामूहिक शपथ दिलाई। शिविर के दौरान नागरिकों को कानूनी सहायता हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी भी दी गई।