
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दयालु योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर वह परिवार जो मुश्किल वक्त में अपनों को खो देता है या दिव्यांगता जैसी विपरीत परिस्थिति का सामना करता है, उसे सरकारी स्तर पर तत्काल सहायता मिल सके।
🟢 क्या है दयालु योजना?
दयालु योजना, 1.80 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, जिसमें किसी भी सदस्य की मृत्यु या 70% या उससे अधिक दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक मदद दी जाती है।
🔒 पूरी तरह निशुल्क – कोई शुल्क नहीं
इस योजना के लिए किसी भी प्रकार की आवेदन फीस नहीं देनी होती। यह पूरी तरह सरकारी फंडेड स्कीम है, जिसमें पात्रता के आधार पर बिना खर्च के लाभ उठाया जा सकता है।
👨👩👧👦 कौन–कौन ले सकता है लाभ?
- परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 6 से 60 वर्ष के बीच है।
- परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID) में जानकारी सत्यापित होनी चाहिए।
💰 मृत्यु/दिव्यांगता पर कितनी सहायता मिलेगी?
आयु वर्ग | सहायता राशि |
6 – 12 वर्ष | ₹1,00,000 |
12 – 18 वर्ष | ₹2,00,000 |
18 – 25 वर्ष | ₹3,00,000 |
25 – 45 वर्ष | ₹5,00,000 |
45 – 60 वर्ष | ₹3,00,000 |
नोट: इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मिलने वाली ₹2 लाख की राशि भी शामिल है।
📄 जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में मृत सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- फैमिली आईडी
- बैंक खाता विवरण (मुखिया/लाभार्थी के नाम से)
📅 आवेदन की समयसीमा
मृत्यु या दिव्यांगता की घटना के 3 महीनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
🖥️ कैसे करें आवेदन?
- दयालु योजना पोर्टल पर जाएं
- “Apply Scheme” पर क्लिक करें
- अपनी फैमिली ID दर्ज करें
- OTP प्राप्त कर सत्यापन करें
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें
- दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें
🏢 योजना कौन चला रहा है?
इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।