पलवल, : जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आगामी 16 अक्तूबर से 9 नवंबर तक सैकेण्डरी एवं सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक-ओपन स्कूल) (सीटीपी, ओसीटीपी, रि-अपीयर, ईआईओपी, अतिरिक्त अंक सुधार) सहित डीएलएड प्रथम वर्ष-फ्रेस (माइनॉरिटी कॉलेज केवल) की अक्तूबर-2024 की परीक्षाओं को जिला में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दृष्टिïगत और इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में 16 अक्तूबर से 9 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की है। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो कॉपी मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पलवल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होने तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोडकऱ़) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्टï किया कि उक्त आदेश पुलिस कर्मियों व ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।