पलवल, 22 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश कि वे अपने क्षेत्रों में तैनात एफएसटी, एसएसटी टीमों को सख्त निर्देश दें कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत विडियोग्राफी करवाते हुए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व पुलिस में रिपोर्ट की जाए। निर्धारित स्थानों, नाकों पर हर समय बने रहें व निरंतर चैकिंग करते रहें। जिला की सीमा में कोई भी संदिग्ध सामान, कैश, अवैध शराब आदि की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। बिना अनुमति के प्रचार वाहन मिलते हैं, तो उन्हें तुरंत इंपाउंड किया जाए। चुनावी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï रविवार को अपने कैंप कार्यालय पर विधानसभा आम चुनाव से संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों व प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, रिटर्निंग अधिकारी पलवल ज्योति, रिटर्निंग अधिकारी होडल रणवीर सिंह, रिटर्निंग अधिकारी हथीन संदीप अग्रवाल व नगराधीश अप्रतिम सिंह मौजूद रहे।
उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एफएसटी, एसएसटी सहित चुनाव में लगाई गई अन्य टीमें ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इसके अलावा चुनावी ड्यूटी में लगाए गए किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बिना ठोस कारण के अवकाश नहीं दिया जाएगा। अधिक एमरजेंसी होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी से ही अवकाश लेने की अनुमति लेनी होगी। इसमें यदि कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान करवाने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी के दौरान लापरवाही की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए और चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की समस्त हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को जनसभा, रैली सहित अन्य आयोजन करने व प्रचार के लिए लगाए गए वाहनों की निर्धारित समय में अनुमति लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई बिना अनुमति के आयोजन, जनसभा व रैली करता है या बिना पूर्व अनुमति के वाहनों का इस्तेमाल प्रचार में करता है तो उसके खिलाफ चुनावी हिदायतों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।