
पलवल, । जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी दी कि निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड्स अधिनियम, 2019 लागू किया है। यह कानून देशभर में उन योजनाओं पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है जो बिना वैध अनुमति के लोगों से धन जमा कराती हैं।
उन्होंने बताया कि यह अधिनियम मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसी संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उन कंपनियों पर सख्ती करता है जो आमजन को झूठे मुनाफे का लालच देकर फंसाती हैं।
डॉ. वशिष्ठ ने आम लोगों से आग्रह किया कि वे सोने की नकली ईंटें बेचने वाले ठगों और फर्जी चिटफंड स्कीमों से सतर्क रहें। ऐसे झूठे वादों से दूर रहना ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।
यह कानून न केवल धोखाधड़ी करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान करता है, बल्कि निवेशकों की पूंजी की वापसी भी सुनिश्चित करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि “पैसा दोगुना” जैसे झूठे झांसे में न आएं और अपने पैसों को केवल विश्वसनीय माध्यमों में ही निवेश करें।