पलवल, 04 जुलाई। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन की कड़ी मे फसल अवशेष सप्लाई चेन योजना के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक कोई भी बायोमास इंडस्ट्रीज, एफ.पी.ओ., किसान समूह व व्यक्तिगत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि योजना में कोई भी बायोमास इंडस्ट्रीज किसी भी एग्रीगेटर के साथ द्विपक्षीय समझौता सहित आवेदन कर सकती है। इसके लिए प्रोजेक्ट लागत का 65 प्रतिशत भाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा 10 प्रतिशत एग्रीगेटर द्वारा तथा बाकी हिस्सा इंडस्ट्रीज द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई एफ.पी.ओ., किसान समूह व व्यक्तिगत किसान यदि द्विपक्षीय समझौता के बिना आवेदन करता है, तो प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत हिस्सा उसे खुद ही वहन करना होगा और 65 प्रतिशत हिस्सा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में 3 हजार 500 एम.टी. पैडी स्ट्रा प्रति सीजन के लिए एक करोड़ रुपए प्रोजेक्ट लागत तथा 4 हजार 500 एम.टी. पैडी स्ट्रा प्रति सीजन के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए प्रोजेक्ट लागत निर्धारित की गई है। इस योजना में पेडी सप्लाई चेन के लिए 12 मशीन शामिल की गई है, जिसमें रोटरी स्लेशर, टेडर मशीन, स्ट्रा रैक, ट्रैक्टर 75-110 एच.पी. स्ट्रा बेलर, रेक्टअंगुलर और राउंड बेलरद्ध ट्रैक्टर 50 एच.पी. बेल लोडिंग ट्राली, टैली हैडलर, नमी मीटर व वाटर टैंक आदि मशीन शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए अलीगढ़ रोड़ पर रविदास धर्मशाला के नजदीक स्थित सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में दूरभाष नंबर-01275-451847 पर भी संपर्क कर सकते हैं।