सोनीपत, 27 अगस्त: उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अब सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांग नागरिकों के विवाह में आर्थिक सहयोग का प्रतीक बन गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देना और बेटियों की शादी में वित्तीय बोझ कम करना है।
उपायुक्त ने कहा कि योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का संदेश देती है। उन्होंने सभी योग्य परिवारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें।
योजना के तहत आर्थिक सहायता इस प्रकार दी जाती है:
- अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति की बेटियों के विवाह पर 71,000/- रुपये।
- पिछड़े और सामान्य वर्ग की बेटियों के विवाह पर 41,000/- रुपये।
- विधवा, अनाथ, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं की बेटियों के विवाह पर 51,000/- रुपये।
- खिलाड़ी महिलाओं की बेटियों के विवाह पर 41,000/- रुपये।
- यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो 51,000/- रुपये; यदि केवल एक दिव्यांग है, तो 41,000/- रुपये।
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य है और इसे शादी के 6 माह के भीतर करवाना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल बनाई गई है। इच्छुक परिवार shadi.edisha.gov.in पर जाकर पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचे।