
पलवल, 09 जुलाई। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन प्राधिकरण प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन और सीजेएम एवं प्राधिकरण सचिव मेनका सिंह के नेतृत्व में बुधवार को एन.जी.एफ. रेडियो पलवल के माध्यम से विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत आमजन को रेडियो के माध्यम से आगामी 12 जुलाई को आयोजित होने वाली इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया।
इस विशेष जागरूकता शिविर के माध्यम से लीगल ऐड डिफेंस काउंसेल नवीन रावत व पिंकी शर्मा ने अपने संदेश में आमजन को इस नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ-साथ उन्होने रेडियो श्रोताओं को यह भी बताया कि वे अपने-अपने लंबित मामलों की सुनवाई लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं। लोक अदालतों में मामले का निपटारा करने से आपसी भाईचारा बना रहता है, राग-द्वेष की भावना समाप्त होती है और किसी भी पक्ष की हार नहीं होती। क्योंकि लोक अदालतों में फैसले आपसी राजीनामे के तहत किए जाते हैं और यह फैसले दोनों पक्षों पर समान रूप से बाध्य होते हैं। लोक अदालतों के फैसले की अपील भी आसानी से नहीं की जा सकती। उन्होने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से उन मामलों का निपटारा भी किया जा सकता है जोकि अभी अदालतों में विचारधीन नहीं हैं अर्थात विवाद का निपटारा दावा दायर करने से पहले भी मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ-साथ अधिवक्ताओं ने श्रोताओं को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करते हुए आमजन से अपील की कि वे सभी यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात के नियम हमारी जान-माल सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और यातायात के नियमों का पालन करके हम एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा सकते हैं।