पलवल, 9 जुलाई। विवाह-शादियों में होने वाले पटाखों के शोर और धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिसे देखते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती जा रही है। अब पलवल जिले के किसी भी शादी समारोह स्थल में शादी या अन्य सार्वजनिक समारोह के आयोजन से पहले आयोजकों को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से शपथ पत्र डाउनलोड कर भरकर देना होगा कि वे विवाह-शादी समारोह के दौरान किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं करेंगे।
क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पलवल नेहा सहारण ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विशेष निगरानी टीम करेगी जांच :
प्रदूषण नियंत्रण विभाग पलवल की विशेष निगरानी टीम समय-समय पर वेडिंग हॉल और समारोह स्थलों का निरीक्षण करेगी। यदि किसी समारोह में पटाखे जलाए जाते हैं तो आयोजक और वेन्यू संचालक के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होने वेडिंग हॉल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शपथ पत्र के बिना किसी भी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को जिले में नियमों की अवहेलना होती हुई पाई जाती है तो वह ईमेल- hspcbropal@gmail.com के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है।