पलवल, 25 जुलाई: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 व 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा को निष्पक्ष और नकल रहित बनाने के लिए जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आसपास खड़ा नहीं हो सकेगा और 500 मीटर की सीमा में फोटोस्टेट, कोचिंग संस्थान, साइबर कैफे सहित अन्य सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने या हथियार लेकर चलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

