सोनीपत बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत देने और उनके पुनर्वास में मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने आर्थिक सहायता का पैकेज घोषित किया है। उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी दी कि अलग-अलग श्रेणियों में सहायता राशि तय की गई है, जिससे प्रभावित लोग फिर से अपने जीवन को संवार सकें।
राहत राशि का विवरण इस प्रकार है:
- मृत्यु होने पर: 4 लाख रुपये
- अंग हानि (40–60%): 74,000 रुपये
- अंग हानि (60% से अधिक): 2.50 लाख रुपये
- पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान (मैदानी क्षेत्र): 1.20 लाख रुपये
- पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान (पहाड़ी क्षेत्र): 1.30 लाख रुपये
- आंशिक क्षति (पक्का मकान, 15%): 10,000 रुपये
- आंशिक क्षति (कच्चा मकान, 15%): 5,000 रुपये
- दुकान/संस्थान/उद्योग को 100% नुकसान पर: 1 लाख रुपये या वास्तविक हानि
- व्यावसायिक हानि (1.5 लाख तक): 1.75 से 3.05 लाख रुपये
- फसल नुकसान सब्सिडी: प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये (प्रतिशत हानि के अनुसार)
- दूधारू पशु (भैंस, गाय, ऊंटनी) की मृत्यु पर: 37,500 रुपये
- भेड़/बकरी/सूअर की मृत्यु पर: 4,000 रुपये
- दूध न देने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, बैल) पर: 32,000 रुपये
- मुर्गी पालन को नुकसान पर: 10,000 रुपये तक
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों को त्वरित सहायता देना और उन्हें पुनः खड़ा होने में मदद करना है।