फरीदाबाद में हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन जिलेभर में व्यापक कोंबिंग और सर्चिंग अभियान चला रहा है। थाना स्तर पर लगातार चेकिंग बढ़ा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देश पर 14 नवंबर को NIT, बल्लभगढ़ और सेंट्रल ज़ोन समेत कई इलाकों में थाना व चौकी प्रभारियों ने बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील पॉकेट्स में सघन तलाशी अभियान चलाया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जिले में हाई अलर्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग-अलग पॉइंट्स पर वाहनों, व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों की गहन जांच कर रही हैं।
साथ ही, जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार—
- सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशालाएं और अस्पताल आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ID अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे।
- साइबर कैफे संचालक हर ग्राहक का नाम, पता व पहचान विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे और ID की प्रति भी सुरक्षित रखेंगे।
- मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराना होगा।
- पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलरों, मैकेनिकों और कार गैरेज संचालकों को हर वाहन और मालिक का पूरा विवरण नोट करना होगा और डीलरशिप का रिकॉर्ड नजदीकी थाने में उपलब्ध कराना होगा।
- विदेशी नागरिकों के ठहरने पर C-Form भरना अनिवार्य है।
- STD/PCO बूथ संचालक कॉल करने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व पहचान विवरण रजिस्टर में मेंटेन करेंगे।
- मोबाइल विक्रेता इस्तेमाल किए गए मोबाइल व SIM कार्ड की खरीद-बिक्री से जुड़े हर लेन-देन का विवरण दर्ज करेंगे। खरीदार और विक्रेता से शपथ पत्र भी लेना होगा, जिसमें मोबाइल/SIM के चोरी न होने की पुष्टि होगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान या व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

