
पलवल, 05 जुलाई। जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पंजाब मत्स्य नियमावली 1914 तथा उसके अधीन बनाए गए हरियाणा मत्स्य क्षेत्र नियम 1996 के अंतर्गत राज्य के अधिसूचित पानियां में 31 अगस्त 2025 तक जालों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति जालों द्वारा अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ता है, तो उसके विरूद्ध मत्स्य क्षेत्र नियम, 1996 के अंतर्गत दर्शाए गए सेक्शन 3 के अन्तर्गत नियम 7 के (1) से (13) के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य के अधिसूचित पानियों में हरियाणा मत्स्य क्षेत्र नियम 1996 के नियम 7(1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता उसके द्वारा नामजद व्यक्ति पहली जुलाई से 31 अगस्त तक के मौसम बंदी के दौरान बंसी और हाथ की डोरी के सिवाय मछली नहीं पकड़ेगा।
उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि हरियाणा राज्य के प्राकृतिक पानियों में मछली सम्पदा को बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग को सहयोग दें तथा मछली प्रजनन के समय माह जुलाई व अगस्त-2025 मे अधिसूचित पानियों में मछली का शिकार न करें।