
पलवल, 07 जुलाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली की हिदायतों के अनुसार जिला में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब से सभी नए व नवीनीकरण वाले प्राइवेट प्ले स्कूल को अपना आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से विभाग को ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूल समय अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन कर लें अन्यथा बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूल प्रबंधकों को छोटे बच्चों के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2025-2026 के सत्र में विभाग को कुल 37 प्राइवेट प्ले स्कूलों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 नए स्कूलों को मान्यता दी जा चुकी है और 12 स्कूलों को नवीनीकरण सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। इसके अलावा 21 स्कूलों के आवेदनों पर कार्यवाही अभी प्रोसेस में है। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे स्कूलों के मानकों व सुविधाओं को देखकर ही अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाएं।