
पलवल, 11 जुलाई। हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) द्वारा जिला के सभी विद्यालयों में यातायात के नियमों के अभियान के तहत जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। इनके तहत सभी स्कूलों और गांवों में रोड रूल्स-सेफ्टी टूल्स अभियान के अंतर्गत यातायात के नियमों की पालना के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए पलवल के चेयरमेन प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन तथा सीजेएम एवं डीएलएसए सचिव मेनका सिंह के नेतृत्व में पैनल अधिवक्ता किरण शर्मा ने राजकीय हाई स्कूल सैलोटी में कैंप लगाया। इस कैंप में 120 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। शिविर में अधिवक्ता किरण शर्मा ने बच्चों को यातायात के नियमों को अपनाकर अपनी व दूसरों की सुरक्षा करने की जानकारी दी। इसके साथ-साथ दुर्घटना होने पर किस प्रकार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है उसके बारे में भी विस्तार से बताया। पैनल अधिवक्ता किरण शर्मा ने बच्चों को बताया कि सडक़ पर चलते समय ट्रैफिक लाइट का अनुसरण करें। हमेशा बाई और चलें। सडक़ पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। मोटरसाईकिल चलाते समय हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीटबेल्ट जरूर लगाएं। अगर किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही से दुर्घटना हो जाती है तो प्राधिकरण की ओर से पीडि़त को मुआवजा और कानूनी सहायता मिलेगी। कानूनी सहायता में एफआईआर दर्ज कराना और पीड़ित को मुआवजा दिलाना शामिल है। दुर्घटना होने पर 1033 या 108 पर कॉल कर सकते है।
किरण शर्मा ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि सडक़ पर चलते समय एम्बुलेंस या किसी इमरजेंसी वाहन को रास्ता जरूर देना चाहिए। गाड़ी हमेशा अपनी लेन में ही चलानी चाहिए। स्पीड की सीमा भी तय करनी चाहिए, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में भी जागरूकता अभियान के दौरान विस्तार से बताया गया। गांव सेलोटी के राजकीय हाई स्कूल में बच्चों को यातायात और सडक़ पर चलने के नियमों के बारे में जानकारी दी। पीडि़त को कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया। इस शिविर में ट्रैफिक पुलिस, एनजीओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तथा स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग रहा।