
पलवल, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने वालों को अब हरियाणा सरकार देगी इनाम! उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि “राह-वीर योजना” के तहत यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, तो उसे ₹25,000 का नकद इनाम और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।
इस योजना का मकसद दुर्घटना के समय घायलों को ‘गोल्डन ऑवर’ में जरूरी इलाज दिलवाना और आमजन को मदद के लिए प्रेरित करना है। इसमें ब्रेन इंजरी, स्पाइनल इंजरी, बड़ी सर्जरी या कम से कम तीन दिन का अस्पताल में इलाज जैसी स्थितियां शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि योजना को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की अधिसूचना 29 सितंबर 2020 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
अगर एक से ज्यादा लोग एक घायल की मदद करते हैं, तो इनाम की राशि ₹25,000 में बराबर बांटी जाएगी। यदि एक से अधिक पीड़ित हैं, तो हर घायल की मदद करने वाले को ₹25,000 तक इनाम मिल सकता है।
हर इनाम के साथ सम्मान पत्र भी मिलेगा। पूरे वर्ष में सबसे अच्छे 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा और उन्हें ₹1 लाख का विशेष पुरस्कार मिलेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए राह-वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, दुर्घटनास्थल का विवरण, बैंक अकाउंट, पुलिस थाने और अस्पताल से प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे।
जिला स्तर पर बनी मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश पर सात दिन के भीतर इनाम राशि भेज दी जाएगी। एक राह-वीर को एक साल में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार मिल सकता है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी।
उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से हिचकें नहीं, बल्कि निर्भय होकर मानवता का परिचय दें।