
पलवल, 11 जुलाई। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी संगठनों/समूहों, समुदायों एवं सर्वजातीय हिंदुओं द्वारा नल्लहड़ शिव मंदिर फिरोजपुर झिरका जिला मेवात/नूंह में जलाभिषेक यात्रा आयोजित करने के आह्वान पर पलवल जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 14 जुलाई 2025 के लिए आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 जुलाई 2025 को जिला पलवल की सीमाओं में आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासे, चाकू, ज्वलनशील, विस्फोटक वस्तुएं या कोई संदिग्ध पदार्थ आदि जैसे अपराध के हथियारों के साथ या बिना 04 (चार) या अधिक व्यक्तियों की किसी भी गैरकानूनी सभा को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही ऐसी वस्तुओं को ले जाने पर भी रोक लगाई है, जिससे शांति और सौहार्द बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। इसके साथ-साथ ही सडक़ों, मार्गों, रेलवे पटरियों, जल चैनलों, बिजली/बिजली आपूर्ति घरों को अवरुद्ध करने जैसी कोई भी गैरकानूनी गतिविधियां, किसी भी प्रकार के जुलूस और आंदोलन पर भी रोक लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कार्मिकों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत अधिकारियों, बैंकों के रिटेनरों, एटीएम/बैंकों आदि में नकदी पहुंचाने वाले वैन और अन्य वाहनों के सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक, पलवल इन आदेशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे। जिलाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-233 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत विधि अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।