
पलवल,– सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पलवल ने एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन पलवल बस अड्डे पर किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं DLSA चेयरमैन श्री प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव सुश्री मेनका सिंह के नेतृत्व में किया गया।
शिविर में पैनल अधिवक्ता श्री हंसराज शांडिल्य ने नागरिकों को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य सड़क पर सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं में कमी लाकर जीवन की रक्षा करना है। नए प्रावधानों के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि हिट एंड रन मामलों में अब कानूनी तौर पर पीड़ित या उनके परिवार को मुआवजा दिया जाता है—मृत्यु की स्थिति में ₹2 लाख तक और गंभीर चोट लगने पर ₹50,000 तक की सहायता मिलती है। यह सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन 01275-298003 पर संपर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस से धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वाहन में अनधिकृत बदलाव, दस्तावेजों की कमी या नियमों का उल्लंघन वाहन जब्ती या भारी चालान का कारण बन सकता है।