पलवल, जीआरजी स्टील्स दूधौला में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश और डीएलएसए चेयरमैन राज गुप्ता के मार्गदर्शन तथा सचिव हरीश गोयल की देखरेख में मोबाइल वैन के माध्यम से आयोजित हुआ। शिविर में पैनल अधिवक्ता हर्षित रावत, पीएलवी दिनेश और शक्ति वाहिनी संस्था के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों और उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों और योजनाओं से परिचित करवाया।
अधिवक्ता हर्षित रावत ने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों, कम आय वाले व्यक्तियों, दंगा प्रभावित परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, औद्योगिक श्रमिकों, बच्चों, महिलाओं, मानसिक रोगियों और किन्नर समुदाय सहित कई श्रेणियों के लोग सरकारी स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं। उन्होंने समझाया कि यह सहायता जिला स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल तक किसी भी मामले में उपलब्ध है, और पात्र व्यक्ति वकील की सुविधा भी बिना शुल्क पा सकते हैं।
शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, मध्यस्थता प्रणाली, पीड़ित मुआवजा प्रावधान, बाल विवाह रोकथाम कानून और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नालसा हेल्पलाइन 15100 और डीएलएसए पलवल हेल्पलाइन 01275-298003 के माध्यम से तत्काल कानूनी सहायता प्राप्त करने की सुविधा भी बताई गई।
इसी क्रम में गांव कारना में भी मोबाइल वैन के माध्यम से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को नालसा और हालसा की योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे अपने कानूनी मामलों के लिए निःशुल्क पैनल अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। इस शिविर में लोगों को मौलिक अधिकारों, परमानेंट एवं विशेष लोक अदालत, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, बच्चों के अधिकार और मध्यस्थता प्रक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में पीएलवी वेदराम और कृषि विभाग के राकेश ने भी भाग लिया और किसानों को कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं से अवगत कराया।

