
पलवल, 05 जुलाई। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देश अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को पलवल में गांव लालवा में पैनल अधिवक्ता कृष्णा शर्मा ने ग्रामीणों को सभी नालसा व हालसा स्कीमों के बारे में जागरूक किया। इस साथ-साथ उन्होंने लोगों को नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों की रोकथाम तथा बाल विवाह निषेध व विभिन्न विषयों की निशुल्क कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वह अपना केस लड़ने के लिए प्राधिकरण की ओर से नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता ले सकते हैं। उन्होंने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करें। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करना अपराध है और ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान है। प्राधिकरण अधिवक्ता ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी विवाद सुलझाने के लिए भी प्रेरित किया। पीएलवी आशा ने समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के हेल्पलाइन नंबर-01275-298003 पर संपर्क कर सकते हैं।