
पलवल, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) के निर्देश और डीएलएसए अध्यक्ष अभिषेक फुटेला के मार्गदर्शन में गांव गदपुरी में एक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव मेनका सिंह की देखरेख में यह शिविर कानूनी सहायता अधिवक्ता कोनिका शर्मा द्वारा संचालित किया गया।
अधिवक्ता कोनिका शर्मा ने ग्रामीणों को नालसा और हालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत बाल विवाह से जुड़ी कानूनी धारणाओं और इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। शिविर में आरोही मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और अम्ल पीड़ित मुआवजा अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी गई।
शिविर में पराली प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। पैनल अधिवक्ता मधु और पैरालीगल वालंटियर शोभा ने गांव दूधोला में किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पराली जलाना गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। किसानों को सुझाव दिया गया कि वे पराली का उपयोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या पशुओं के चारे के रूप में करें।
इसके अलावा, गांव धतीर और कुशक में भी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। पैनल अधिवक्ता कृष्णा शर्मा ने धतीर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मानसिक रोग, कानूनी सहायता और पुनर्वास से जुड़ी जानकारी दी। कुशक में पैनल अधिवक्ता ब्रजेश चौधरी ने किसानों को कृषि विवादों और फसल अवशेष प्रबंधन के उपाय बताए। इन शिविरों से लगभग 50 ग्रामीण लाभान्वित हुए।
जिन किसानों या ग्रामीणों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, वे अपने मामलों के लिए नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल: 01275-298003, नालसा हेल्पलाइन: 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।