
पलवल, 10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 12 जुलाई को पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसर में वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं।
सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से प्रतिदिन आयोजित हो रहे हैं कानूनी जागरूकता शिविर
-गुरुवार को सिहोल गांव में कैंप लगाकर जागृति योजना के तहत पोस्को एक्ट-2012 में दी विस्तारपूर्वक जानकारी
-पैनल अधिवक्ता ने ग्रामीणों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया प्रेरित
पलवल, 10 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के चेयरमैन प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव मेनका सिंह के नेतृत्व में डीएलएसए की ओर से प्रतिदिन कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन कानूनी जागरूकता शिविरों में पैनल अधिवक्ता ग्रामवासियों को उनके अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, बाल विवाह निषेध, नशा एक अभिशाप, नालसा व हालसा की योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं।
इसी क्रम में गुरुवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के पैनल अधिवक्ता अनुराधा ने गांव सिहोल में शिविर आयोजित कर लोगों को नालसा योजना, यातायात नियम का पालन करने के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर उनके साथ सरपंच वेदवती, पीएलवी आशावती सहित ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग, युवा एवं बच्चे भी मौजूद रहे। पैनल अधिवक्ता ने जागृति योजना के तहत पोस्को एक्ट 2012 में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस शिविर से करीब 35 लडक़े व लड़कियां लाभान्वित हुए।