सोनीपत, 04 नवंबर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव प्रचेता सिंह के मार्गदर्शन में मंगलवार को कुण्डली औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के हित में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता उदित और श्रम विभाग से हरविंदर ने उपस्थित मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिक अपने अधिकारों और लाभों को समझकर किस प्रकार इनका वास्तविक फायदा उठा सकते हैं।
अधिवक्ता उदित ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस समय ‘श्रमिक सुरक्षा अभियान’ चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मजदूरों और कानून के बीच की दूरी को समाप्त कर, हर श्रमिक को कानूनी रूप से सशक्त बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत श्रमिकों को न केवल उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं, कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।
शिविर में कंपनी अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, कार्यस्थल की सुरक्षा, अवकाश नीति, कार्य के घंटे, और यूनियन संबंधी अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन नागरिकों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, वे अपने मामलों के लिए नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डीएलएसए द्वारा एडीआर सेंटर (जिला न्यायालय परिसर) में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नि:शुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
नागरिक हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 या फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

