सोनीपत, 02 दिसंबर — महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को सुचारु और नकल-रहित ढंग से आयोजित करने के लिए जिलाधीश सुशील सारवान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।
इन परीक्षाओं का आयोजन 16 जनवरी तक दो अलग-अलग सत्रों में होगा। पहला सत्र सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है।
जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में हथियार, चाकू, लाठी जैसे किसी भी प्रकार के शस्त्र, मोबाइल फोन के साथ भीड़ का जुटना या अनधिकृत व्यक्तियों का एकत्रित होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी क्षेत्र में परीक्षा के समय फोटोकॉपी, जीरोक्स और फैक्स जैसी दुकानों को भी बंद रखना अनिवार्य होगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
