जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को अधिकारों की जानकारी दी गई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल द्वारा गांव असावटा में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिवक्ता किरण शर्मा ने संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित रहकर एनडीपीएस एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, गिरफ्तारी के दौरान अधिकारों, पीड़ित मुआवजा योजना सहित कई विषयों पर सरल भाषा में जागरूकता बढ़ाई।
लगभग 38 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछकर अपने संदेह दूर किए। महिलाओं व बच्चों के अधिकार, पॉक्सो, पॉश अधिनियम, मानव तस्करी, बाल विवाह निषेध, ट्रांसजेंडर व दिव्यांग बच्चों से जुड़े अधिकारों पर विशेष चर्चा की गई। मध्यस्थता को कम खर्चीला और प्रभावी विवाद समाधान माध्यम बताया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और ऐसी गतिविधियों को समाज के लिए उपयोगी बताया।