समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनतीं एडीसी सुभिता ढाका
पलवल जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय के सभागार में गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष पूरी होना अनिवार्य है।
समाधान शिविर में एक नागरिक द्वारा वृद्धावस्था पेंशन न बनने की शिकायत प्रस्तुत की गई। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने दस्तावेजों की जांच के उपरांत बताया कि वर्तमान में आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम है, इसलिए अभी पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकती। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही निर्धारित आयु पूरी होगी, स्वतः पेंशन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों को औपचारिक कार्यक्रम न मानते हुए इसे जनसेवा का प्रभावी माध्यम बनाएं। उन्होंने कहा कि लोग प्रशासन पर भरोसा कर अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, इसलिए हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथियों पर समाधान शिविरों में भाग लें और अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। उपमंडल स्तर पर होडल में एसडीएम बलीना तथा हथीन में एसडीएम अप्रतिम सिंह ने भी समाधान शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किया।
इस अवसर पर सीटीएम प्रीति रावत, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और जन समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई।