राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंप पलवल में छात्रों को कानून की जानकारी देते विशेषज्ञ
पलवल जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंप में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और सामाजिक बुराइयों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति सचेत करना रहा। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति और सामाजिक संस्था शक्ति वाहिनी के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की।
बाल कल्याण समिति के सदस्य विक्रम वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध, बाल विवाह, पॉक्सो अधिनियम और बाल श्रम कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद जरूरी है, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण या अपराध से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। सही समय पर जानकारी मिलने से बच्चे न केवल खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं।
शक्ति वाहिनी संस्था की प्रतिनिधि वर्षा ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कानून के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों और स्टाफ को बाल विवाह के विरोध की सामूहिक शपथ दिलाई। साथ ही यह भी बताया कि यदि कहीं बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति या शोषण होता दिखे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना देनी चाहिए।
कार्यक्रम में अधिवक्ता भारत भूषण ने साइबर अपराधों के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों पर व्यावहारिक जानकारी दी। इस अवसर पर मानव तस्करी निरोधक इकाई के अधिकारी, शिक्षकगण और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। सभी वक्ताओं ने बच्चों को निडर होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और कानून का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया।