पलवल, 5 अगस्त हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सावधि ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की है। यह जानकारी पलवल जिला प्रबंधक पवन फोगाट ने साझा की।
✅ कौन ले सकता है लाभ?
- हरियाणा का स्थाई निवासी
- आयु: 18 से 45 वर्ष
- वार्षिक पारिवारिक आय: ₹3 लाख तक (परिवार पहचान पत्र अनुसार)
- प्रार्थी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और पहले लिए गए ऋण का दुरुपयोग न किया हो
🏦 सावधि ऋण योजना:
- स्वरोजगार के लिए ₹2 लाख तक का ऋण
- ब्याज दर: 8% प्रति वर्ष
- समय पर किस्त न चुकाने पर अतिरिक्त 4% ब्याज
- अधिकतम ₹50,000 या परियोजना लागत का 50% तक की सब्सिडी
💼 सूक्ष्म वित्त योजना:
- ₹1 लाख तक का ऋण
- ब्याज दर: 6.50% प्रति वर्ष
- किस्त में देरी पर 4% अतिरिक्त ब्याज
- अधिकतम ₹50,000 या परियोजना लागत का 50% तक की सब्सिडी
📄 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र
- परिवार पहचान पत्र (सत्यापित)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
📢 इच्छुक व्यक्ति नजदीकी जिला कार्यालय में संपर्क कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।