
पलवल — जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से गांव पारोली में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता हरमीत कुमारी ने किया, जिन्होंने ग्रामीणों को बाल विवाह निषेध कानून, सीनियर सिटीजन एक्ट, पोक्सो एक्ट और आरटीआई अधिनियम से अवगत कराया।
शिविर में पैनल अधिवक्ता ने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की भी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, साइबर और डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर भी ग्रामीणों को सावधान किया गया।
शक्ति वाहिनी एनजीओ के प्रतिनिधि साहिल और रचना ने बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए जागरूकता बढ़ाई। शिविर के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई और उनका समाधान प्रस्तुत किया गया।