सोनीपत, 02 सितंबर। भारी बारिश और हथनीकुण्ड बैराज से यमुना नदी में पानी की मात्रा बढ़ने के मद्देनज़र, अतिरिक्त जिलाधीश लक्षित सरीन ने यमुना तट के पास स्थित गांवों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं।
अधिकारियों ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत गांवों में ठिकरी पहरा लगाकर दिन-रात गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभी ग्राम पंचायत और गांव के युवा पुरुष ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि नालों, पुलों और रिंगबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किया गया है और यह व्यवस्था अगले 15 दिनों तक लागू रहेगी।