हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के निर्देशों के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत ने गांव भटगांव डुंगरान की चौपाल में “सद्भावना संचयन – प्रदूषण मुक्त खेतों की ओर” विषय पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया।
शिविर में अधिवक्ता इरा रानी ने ग्रामीणों को NALSA और HALSA की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, वे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सलाह की जानकारी भी दी।
कृषि विभाग के डॉ. अजय देशवाल और नीतिन त्यागी ने किसानों को पराली जलाने के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पराली जलाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए ₹5,000 से ₹30,000 तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पूसा डीकंपोजर, कंपोस्ट और अन्य पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाएं।
शिविर के अंत में ग्रामीणों ने पराली न जलाने और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

