सोनीपत, 19 नवंबर। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मुरथल अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में अधिवक्ता सोनिया ने बताया कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती है। उन्होंने पॉश अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति, गोपनीय शिकायत प्रक्रिया और त्वरित निवारण के महत्व पर जोर दिया।
अधिवक्ता ने कहा कि स्कूल सिर्फ शिक्षण स्थल नहीं, बल्कि ऐसे कार्यस्थल हैं जहां शिक्षक और अन्य कर्मचारी सुरक्षित वातावरण में काम करने के हकदार हैं। सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना कानून के पालन के साथ-साथ नैतिक जिम्मेदारी भी है।
साथ ही उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आय ≤ 3 लाख रुपये वाले लोगों को नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर सेंटर में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कानूनी सलाह उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर: 0130-2220057, नालसा 15100।

