
पलवल, जिले में 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने अहम आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 32 परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 500 मीटर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 को प्रभावी कर दिया गया है।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या अव्यवस्था को रोका जा सके। आदेशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के पास:
- किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा,
- हथियार लाने या लेकर चलने की मनाही रहेगी,
- पुलिस बल और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
साथ ही, परीक्षा अवधि में केंद्रों के पास स्थित फोटोस्टेट दुकानें, कोचिंग सेंटर, साइबर कैफे व अन्य संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ BNS धारा 233 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।