हत्या और अपहरण के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
फरीदाबाद की माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक जघन्य अपराध मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हत्या और अपहरण के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 में थाना ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें एक युवती का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुख्ता सबूतों, तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों की मजबूत गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी सिंहराज को दोषी करार दिया।
21 जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड दिया। अदालत ने हत्या (धारा 302 IPC) के तहत उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना, अपहरण (धारा 364 IPC) में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, सबूत मिटाने (धारा 201 IPC) में तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा SC/ST अधिनियम के अंतर्गत भी उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, 2 जनवरी 2022 को भूपानी निवासी एक महिला ने अपनी भांजी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान 6 जनवरी को युवती का शव बरामद हुआ और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए शव को आगरा नहर के किनारे फेंकने की बात कबूली।
जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए और 29 गवाहों की गवाही अदालत में पेश की गई। प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष के सहयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपी को कड़ी सजा मिले। यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है।