विकसित भारत: जी राम जी कानून से मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा
हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने “विकसित भारत – जी राम जी” कानून को मजदूरों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यह योजना देश के मेहनतकशों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस कानून के माध्यम से श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें सालाना करीब 10,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
डॉ. शर्मा ने कहा कि इस कानून में मनरेगा की तुलना में 125 दिन की रोजगार गारंटी होगी, जबकि पहले 100 दिन की गारंटी थी। यदि तय समय पर काम उपलब्ध नहीं होता है तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और मजदूरी में देरी होने पर अतिरिक्त राशि का प्रावधान होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास की योजनाएं अब जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, आजीविका, और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी।
डॉ. अरविंद शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे गांव-गांव जाकर इस कानून के लाभ और मनरेगा की कमियों को लोगों तक सही तथ्यों के साथ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन “जी राम जी” कानून से भ्रष्टाचार और फर्जी भुगतान का निवारण होगा।
इस नए कानून के तहत बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नकली जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान की समस्या खत्म होगी। डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा बनी रहे।