सोनीपत, 31 दिसंबर।
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की है। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इसका लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। आवेदिका किसी पूर्व ऋण की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। समय पर किस्त जमा करने पर 3 वर्ष तक 7% ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दिया जाएगा।
इस योजना के तहत महिलाएं डेयरी, ट्रांसपोर्ट वाहन, ई-रिक्शा, टैक्सी सेवा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, टेलरिंग, फोटोकॉपी दुकान, पापड़-अचार निर्माण, फूड स्टॉल, आइसक्रीम व बिस्कुट यूनिट, हैंडलूम, बैग निर्माण, कैंटीन सेवा सहित अनेक व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
योजना के लिए आवेदन करते समय राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम, जिला प्रबंधक कार्यालय, सोनीपत से संपर्क कर सकती हैं।