पलवल, 21 सितंबर। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-16(।) और 17(॥)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पलवल की सीमा में ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से तुरंत प्रभाव से अवैध ढाबे, खोका, भोजनालय इत्यादि को हटाने के दौरान यह पूरा होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीटीपी नरेंद्र नैन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में प्रदत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
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