ऋणों के बकाया ब्याज माफी के लिए “वन टाइम सेटलमेंट योजना” शुरू

फरीदाबाद, 24 फरवरी। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक जून, 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उपायुक्त ने बताया कि ऋण लेने वालो को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छह महीने के भीतर चुका देता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि भुगतान कर देंगे।

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि इस योजना की अधिक जानकारी के लिए महिला निगम के जिला कार्यालय सेक्टर-12 लघु सचिवालय की छटी मंजिल पर अथवा जिला प्रबंधक देशराज और क्लर्क के मोबाइल नंबर 7404352502; 7015487239 पर संपर्क किया जा सकता है।

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