फरीदाबाद : दूध, फल-सब्जी, किरयाने व मेडिकल स्टोर की दुकानें पूर्व नियमानुसार ही खुलेंगी।

फरीदाबाद 30 मई : कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर फरीदाबाद जिला में सरकार के निर्देशानुसार अब आगामी 7 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्था में प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशपाल ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन सजग एवं सतर्क है। पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में अब आगामी 7 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। डीसी ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-इवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here