फरीदाबाद : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए तक दी जाती है सहायता राशि : उपायुक्त जितेंद्र यादव

फरीदाबाद, 13 सिंतबर। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तो के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

   पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य  वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी मेंं भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला, ओरफन बीपीएल है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लडक़ी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह मेंं विवाह करने वाले दुल्हा या दुलहन को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्यापित दस्तावेज भी संलग्न करने होगें, जिनमेंं लडक़ी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़े के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़ी के परिवार का राशन कार्ड, लडक़ी के माता या पिता अर्थात आवेदक की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, अगर लडक़ी के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लडक़ी का आधार कार्ड, लडक़े व लडक़ी का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड शामिल है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here