बाल विवाह करवाने वालों की होगी दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना

फरीदाबाद, 26 अप्रैल। जिला कार्यकारी व महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने कहा कि बाल विवाह करवाने वालों की दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। फरीदाबाद जिला में बाल विवाह नहीं होने देंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होता दिखे तो टोल फ्री 1098 नंबर डायल करें। जिला फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान जारी है।

      सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में जिला में महिलाओं को बाल विवाह कानूनी अपराध है, इस बारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी उलंघना करने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर बाराती, घराती और पण्डित जी सहित अन्य लोगों पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा जरूर दिलवाई जाएगी।

इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21वर्ष होनी चाहिए।

   उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में अक्षय तृतीया पर जिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा एक विशेष जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत यदि आपको जिला मे बाल विवाह होता दिखे तो 1098 नंबर पर फोन करें।

   उन्होंने बताया कि जिला फरीदाबाद में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है और शादियों पर नजर रहेगी। बाल विवाह करते पाए जाने पर घराती के साथ-साथ बाराती, पंड़ित व अन्य भी नपेंगे।

   जिला कार्यकारी व महिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने कई विभागों के साथ बैठक कर बेहतर तालमेल करके खंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा इस अभियान की शुरूआत की है।

   बल्लभगढ़ ब्लाक में बाल विवाह के खिलाफ महिलाओं के साथ बैठक की गई व ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को आहवान किया गया कि वे बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दे।

   उन्होंने आज मंगलवार को फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के साथ मीटिंग कर बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है और बाल विवाह से बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होता है। महिला संरक्षण और बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ मिलकर जिला बाल कल्याण समिती बाल कल्याण इकाई के साथ अभियान चलाने के बारे में मीटिंग की गई। इसके अलावा संरक्षण एवं बाल विकास निषेध अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात करके बाल विवाह रोकने की अपील की है। संरक्षण बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा सभी नागरिकों से अपील है कि यदि उनके संरक्षण में बाल विवाह का कोई मामला आता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 महिला हेल्पलाइन 181 संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के नंबर 9210474464 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। ताकि समय पर पर नाबालिग के विवाह को रुकवाया जा सके।

जागरूकता अभियान में जिला में बाल विवाह नहीं होने देंगे की शपथ भी दिलवाई गई।

इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी, अनिता शर्मा सहित अन्य सीडीपीओ मौजूद रही।

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