प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत रेहड़ी, ठेला, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथियों का पंजीकरण कराने का 15 नवम्बर 2021 तक है मौका: निगमायुक्त यशपाल

फरीदाबाद, 28 अक्टूबर। नगर निगम आयुक्त यशपाल ने नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि योजना की समीक्षातमक बैंठक ली। इस बैंठक में अभिषेक मीणा अतिरिक्त आयुक्त, द्वारका प्रसाद, नगर परियोजना अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि योजना भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 9683 रेहडी, ठेला पटरी वालों ने अपना पंजीकरण नगर निगम मे करवाया है। पंजीकरण करवाने वाले 1420 रेहडी पटरी वालों को बैंको के द्वारा 10-10 हजार रुपये का ऋण 7 प्रतिशत के अनुदान पर दिलवाये गये है। 26 रेहडी पटरी वालों को बैंको के द्वारा 20-20 हजार रुपये का ऋण भी दिलवाया जा रहा है। पंजीकरण करवाने वाले रेहडी पटरी वालों को च्।ल्ज्ड के कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण भी दिलवाये जा रहे है। जो रेहडी पटरी वाले च्।ल्ज्ड के माध्यम से प्रति माह 50/100 भुगतान लेने पर सरकार द्वारा 50/100 रू0 प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है । कोरोना वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व स्थिति में देश ने हमारी गरीब भाई-बहनों ने विशेषकर रेहडी, ठेला पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथियों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अदभुत संयम औंर संघर्ष शक्ति दिखाई है। भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार सडक के किनारे एवं गल्लियों में घुम-2 कर रेहडी, ठेला, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथियों का पंजीकरण कराने एवं इस योजना का फायददा लेने का 15 नवम्बर 2021 तक मौका है और इन वेन्डरों को सुझाव दिया जाता है कि आपसभी नगर निगम कार्यालय एनआईटी कमरा नं0 63 एवं एनएच 5 नगर निगम के नर्सरी में आकर अपना पंजीकरण निःशुक्ल करवा सकते है साथ ही रेहडी, ठेला, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक सभी अटल सेवा केन्द्र /सीएससी केन्द्रों पर भी जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है। आयुक्त महोदय ने सभी पार्षदगण से भी अनुरोध किया कि इस योजना का फादया वे अपने क्षेत्र मे रहने वाले रेहडी, ठेला पटरी को अवश्य दिलाये।

पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज मे उन्होंने बताया कि इसके लिये आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, मोबाईल फोन ओटीपी के लिए पंजीकरण कराने से रेहडी, ठेला, पटरी वालों को फायदा नगर निगम द्वारा वेिन्डर का प्रमाण पत्र एवं वेन्डर का पहचान पत्र दिये जाते है।

बैंको के माध्यम से 80 हजार तक का तीन बार में ऋण 10000 हजार का ऋण, 20000 हजार का ऋण, 50000 हजार का ऋण प्राथमिकता के आधार पर वेन्डिंग जोन मे स्थान भी दिया जाएगा।

इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/सहायता के लिए श्री द्वारका प्रसाद, नगर परियोजना अधिकारी के मोबाईल नं0 8168914845 ले सकते है।

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