प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना, हर नागरिक का है संवैधानिक अधिकार : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेनका सिंह

पलवल, 02 सितंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए के चेयरमैन पुनीश जिंदिया के मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डीएलएसए सचिव मेनका सिंह के नेतृत्व में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडकोला में सोमवार को विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव मेनका सिंह ने कहा कि प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना, हर जरुरतमंद का संवैधानिक अधिकार है। जो न्याय पाने से वंचित हैं, वे अपने मामलों में प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें अपने नियम-कानूनों व मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए, ताकि जागरूकता के माध्यम से अपराधो से बचा जा सके। अधिकारों से पहले मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज लडक़ा-लडक़ी को समान अवसर के आधार पर शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित होना ही नहीं बल्कि देश निर्माण में पूर्ण भागीदारी भी करना है।
उन्होंने छात्राओं को मौलिक अधिकार व कर्तव्यों, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्थाई लोक अदालत व बाल अधिकारों, प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01275-298003 के बारे में जागरूक किया। विशेष रूप से मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण व उनका संरक्षण, अपने आस-पास सफाई रखने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नियम कानूनों व अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में जागरूक होकर, समाज में किसी भी जरुरतमंद की मदद की जा सकती है।
शिविर में करीब 100 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस शिविर में पम्पलेट व कानूनी पुस्तकें भी मुफ्त वितरित की गईं। प्राधिकरण अधिवक्ता जगत सिंह रावत व पैरा विधिक सेवक दिनेश कुमार द्वारा विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों व प्राधिकरण की कानूनी सहायता के संबंध में जागरूक किया गया। छात्रों को सवाल जवाब के माध्यम से भी कानूनी जानकारी प्रदान की गई। शिविर की अध्यक्षता प्रधानाचार्य योगेन्द्र प्रसाद व मंच संचालन देवेंद्र कुमार ने किया।

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