अक्षय तृतीया के मौके पर गुपचुप तरीके से किए जाने वाले बाल विवाह की रोकथाम बारे पुलिस अलर्ट।

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा ने अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक, चोकी इन्चार्ज, तीनों महिला थाना प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने एरिया में होने वाली शादियों पर नजर रखे, अगर बाल विवाह होना पाया जाता है तो तुरन्त कार्यवाही करें।
पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने कहा कि अगर कोई भी नाबालिग लडके व लडकी की शादी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बारे सभी थाना व चोकी इन्चार्ज अपने एरिया के मौजूद लोगों से बातचीत करें और बाल विवाह होने की सूरत में तुरंत 112 पर या नजदीकी थाने में सूचना दें

उन्होने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लडके की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु 18 साल होना अनिवार्य है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को बाल विवाह बारे कोई सूचना मिलती है तो वह 112 नं0, महिला थाना सै0 16 के मोबाईल नं0 9582200061, महिला थाना एन.आई.टी के मोबाईल नं0 9582200150 के अलावा महिला थाना बल्लबगढ के मोबाईल नं0 9582200808 पर फोन कर सकते है या नजदीक थाना, चोकी में इस बारे सूचना दे सकते है।

उन्होने कहा कि दिनांक 03.05.2019 को अक्षय तृतीया के अबुझ सावों में अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह सम्पन्न कराता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि अगर किसी आम-जन को बाल विवाह बारे सूचना मिलती है तो वो श्रीमती हेमा कौशिक (बाल सरंक्षण अधिकारी) के टेलिफोन नं0 9210474464 पर भी सूचना दे सकते है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त ने शहर की जनता से अपील की है कि बाल विवाह रोकने में आम जनता को भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए। ताकि वो भी बाल विवाह रोकने व देश निर्माण में सहयोग कर सके। बाल विवाह समाजिक बुराई है, बाल विवाह के कारण लडका एवं लडकी दोनो के ही मानसिक विकास ठीक ढंग से नही हो पाता है।

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