फरीदाबाद,12 जून। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि पंजाब मत्स्य नियमावली 1914 तथा उसके अधीन बनाए गये हरियाणा मत्स्य नियम 1996 के अर्न्तगत राज्य के अधिसूचित पानियों में आगामी 01जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक जालों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी रीटा सिंह ने बताया कि इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति जालों द्वारा अधिसूचित पानियों में मछली पकडता है या मछली पकड़ता पाया गया तो उसके विरूद्व मत्स्य नियमावली की धारा के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश अतिरिक्त राज्य के अधिसूचित पानियों में हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 की धारा-7 (1) के अर्न्तगत जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से 31 अगस्त तक के मौसम बन्दी के दौरान बंसी और हाथ की डोरी के सिवाय मछली नही पकड़ी जा सकेंगी। रीटा सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य के प्राकृतिक पानियों में मछली सम्पदा को बढाने के लिये मत्स्य विभाग को सहयोग दे तथा मछली प्रजनन के समय माह जुलाई व अगस्त में अधिसूचित पानियों में मछली का शिकार ना करें।