फरीदाबाद, 16 नवंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौर के दिशा निर्देशानुसार आज बुधवार को जिला जेल नीमका में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकीर्ति गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकीर्ति गोयल ने विचाराधीन बंदियों को कहा कि जाने अनजाने में जो गलती हुई है। उनका सुधार करते हुए अपना समय अच्छे काम में लगाएं। ताकि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। आप अपना बेहतर जीवन समाज में जाकर मुख्यधारा से जुड़ कर जी सकें।
जेल सुपरिटेंडेंट जय किशन छिल्लर ने कहा कि जिला जेल नीमका में ऐसा कोई भी विचाराधीन बंदी नहीं है। जिसका की कोई वकील ना हो। उन्होंने कहा कि बंदियों के या तो प्राइवेट वकील है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उसको सरकारी वकील प्रदान करवाया गया है।
जेल लोक अदालत में 19 केस रखे गए जिनमें से 02 केसों का मौके पर निपटारा किया गया। जो कि चोरी व छोटी मारपीट से संबंधित मामले थे। जेल में बंद दिनों को सजा मानकर सजा काट दी गई। सजा पर यदि आरोपी किसी दूसरे केस में वांछित ना हो तो ऐसे 02 हवालात में बंद बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया।
जेल लोक अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट जयकिशन छिल्लर, डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट धनेंद्र गर्ग, ओम प्रकाश सैनी व प्रभात शंकर स्टेनो उपस्थित रहे।