हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू: जिलाधीश विक्रम सिंह 

फरीदाबाद, 19 मई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने  अगामी 21 मई को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए स्ट्रांग रूम्स व परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में चार या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने व किसी व प्रकार के धारदार हथियार रखने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ज़िला फरीदाबाद की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेन्टर भी बंद रहेंगे।

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