गौशाला में पहुंचाए जा रहे बेसहारा गौवंश
पलवल,जिले में सड़क सुरक्षा और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आवारा पशुओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जिले की सड़कों, हाईवे और फ्लाईओवर के आसपास कोई भी आवारा पशु नजर नहीं आना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तथा हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे ताकि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जिन इलाकों में कुत्तों और बंदरों से संबंधित शिकायतें अधिक हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर उन्हें पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाएगा।
उन्होंने जानकारी दी कि जिले में आवारा कुत्तों के लिए तीन डॉग शेल्टर होम बनाए जाने हैं, जिनमें से एक शेल्टर होम पहले ही तैयार हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद व नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीपीओ और जिला परिषद को इन शेल्टर होम्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आवारा गौवंश को लेकर उपायुक्त ने कहा कि हाईवे और सड़कों पर चिन्हित स्थानों से गायों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। प्रशासन ने पलवल में 1000 गायों के रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
रेबीज को लेकर उपायुक्त ने कहा कि यह घातक बीमारी है, लेकिन समय पर उपचार और टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। पशु काटने की स्थिति में घाव को तुरंत बहते पानी से साफ कर एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन लगवाने की अपील की गई।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
गो सेवा अभियान के तहत बेसहारा पशुओं को गौशालाओं तक पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे आमजन की भागीदारी बढ़ाई जा सके।